9 फरवरी, 2022 को भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक घोषणा जारी कर बताया कि चीन और वियतनाम से आयातित या निर्मित वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूबों के विरुद्ध सब्सिडी-विरोधी मध्यावधि समीक्षा की गई, जिसमें ASME-BPE मानक को अस्वीकार्य पाया गया। प्रीमियम वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप इस छूट के दायरे में नहीं आते हैं और इसलिए उपरोक्त देशों में विचाराधीन उत्पादों की श्रेणी से बाहर नहीं रखे गए हैं। यह मामला भारतीय सीमा शुल्क कोड 73064000, 73066100, 73066900, 73061100 और 73062100 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों से संबंधित है।
9 अगस्त, 2018 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चीन और वियतनाम से आयातित या वहां से आने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों पर प्रतिसंतुलन जांच शुरू की। 31 जुलाई, 2019 को भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस मामले में सब्सिडी-विरोधी अंतिम सकारात्मक निर्णय दिया। 17 सितंबर, 2019 को भारत के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने परिपत्र संख्या 4/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी) जारी किया, जिसमें चीन और वियतनाम में आयातित उत्पादों पर सीआईएफ मूल्य के आधार पर पांच साल का प्रतिसंतुलन शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया, जिसमें चीन में 21.74% से वियतनाम में 29.88% और वियतनाम में 0 से 11.96% तक का शुल्क शामिल है। संबंधित उत्पादों के सीमा शुल्क कोड 73064000, 73066110, 73061100 और 73062100 हैं। 11 फरवरी, 2021 को भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की कि कुनशान किंगलाई हाइजीनिक मटेरियल कंपनी लिमिटेड को चीन और वियतनाम से आयातित या निर्मित वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों पर सब्सिडी-विरोधी अंतरिम समीक्षा जांच शुरू करने और यह जांच करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए कि क्या एएसएमई-बीपीई मानकों को पूरा करने वाले विशेष श्रेणी के वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों को संबंधित उत्पादों से बाहर रखा जाए।
पोस्ट करने का समय: 15 फरवरी 2022
